अगस्त 2, 2026 10:06 अपराह्न

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दिल्ली: जेलों अस्‍वाभाविक मृत्यु होने पर मुआवजा देगी सरकार

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्‍वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत, विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर साढ़े 7 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही और कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, यह योजना केवल दिल्ली की किसी भी जेल में अधिसूचना जारी होने की तारीख को या उसके बाद हुई किसी कैदी की अस्‍वाभाविक मृत्यु के मामलों पर लागू होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित यह योजना न केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। यह योजना जेल प्रशासन के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी।