तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और अदालत के आदेश का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
यह वारंट कृष्णानगर, नादिया के तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर एक शिकायत के संबंध में जारी किया गया है। शिकायत मामले से संबंधित बीएनएसएस की धारा 227 के तहत प्रक्रिया के अनुसार, अदालत ने आरोपों की जांच के लिए कई समन जारी किए थे। आरोपों में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, आपराधिक धमकियां देना और घृणास्पद भाषण देना शामिल हैं।