जुलाई 14, 2026 6:15 पूर्वाह्न

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2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामला: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी करार

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो -आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई की। उन्होंने उनमें से पांच लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। यह मामला अंकित के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इस मामले में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने हुसैन को निलंबित कर दिया था।

फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, कई अन्य घायल हुए थे और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। ऐसे ही एक मामले में, दिल्ली की अदालत ने मार्च 2023 में हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।