अगस्त 3, 2026 8:11 अपराह्न

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भाजपा ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, पंजाब सरकार को 15 दिन में महंगाई भत्ते का बकाया चुकाने का निर्देश

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित बकाया महंगाई भत्ता-डीए 15 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया डीए का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक पंजाब सरकार विज्ञापनों और अन्य गैर-जरूरी योजनाओं पर व्‍यय नहीं करेगी।

भारतीय जनता पार्टी ने न्‍यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और महासचिव तरुण चुघ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन, डीए और पेंशन के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हुए।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष और कांग्रेस तथा शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है।