जुलाई 14, 2026 1:33 अपराह्न

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जम्मू की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्‍यायालय ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

जम्मू-कश्मीर में, जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्‍यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘लश्कर-ए-तैयबा’ के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्‍यायालय के स्पेशल जज ने 8 जुलाई को यह आदेश दिया था।

यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के दो दिन बाद आया। जम्मू की स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्‍यायालय में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 76 वर्षीय सईद पर व्यक्तिगत तौर पर और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी फ्रंट, ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ के चीफ के तौर पर आरोप लगाए गए हैं। उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने न्‍यायालय को बताया कि फरार आतंकवादी सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है। यह पहलगाम आतंकी हमले का आरोपी है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। अभिकरण ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करने और आगे की जांच के दौरान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ ओपन-डेटेड गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की। पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे।