सरकार ने कहा है कि विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबी जी राम जी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है।
श्री पासवान ने कहा कि सरकार प्रबंधन सूचना प्रणाली, नियमित समीक्षा बैठकों और अन्य उपयुक्त तंत्रों के माध्यम सेवीबी जी राम जी योजना के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना को 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजटीय आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में किसी भी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।