जून 2, 2026 4:53 अपराह्न

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केंद्र ने आव्रजन एवं विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी भारत में एक सौ अस्‍सी दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढाना चाहते हैं तो उन्‍हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले यह पंजीकरण 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किये हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समयसीमा और अपील प्रक्रिया में महत्‍वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। हालांकि, निर्धारित अवधि के बाद विलंब होने से पंजीकरण की अनुमति केवल आपात परिस्थितियों में ही दी जाएगी।

इसके अलावा, पहली बार नियमों में ऑनलॉइन अपील प्रणाली जोडी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्‍यक्ति आव्रजन ब्‍यूरो के आयुक्‍त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। ये अपील आदेश प्राप्‍त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर दाखिल करनी होगी। आयुक्‍त संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय देंगे और मामले का निपटारा 60 दिन के भीतर करना होगा।

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