थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीज़ा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। यह छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देती है। यह छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यात्रियों के पास आगमन की तारीख से कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास कन्फर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और स्पष्ट यात्रा योजना भी होनी चाहिए। दूतावास ने कहा कि यात्रियों को आगमन से 72 घंटे पहले आधिकारिक आव्रजन वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भरना आवश्यक है। दूतावास ने यात्रियों को सलाह दी है कि यदि उनकी यात्रा वीज़ा छूट सुविधा के अंतर्गत नहीं आती है, तो वे उचित वीज़ा प्राप्त करें।
वीज़ा छूट सुविधा का लाभ उठाने वाले पर्यटकों को प्रति यात्री कम से कम 20 हजार थाई बाहत नकद साथ रखना चाहिए। दूतावास ने यात्रियों को सलाह दी है कि आगमन के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। समूह यात्रा के मामले में, प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत रूप से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जिन यात्रियों को थाईलैंड में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, उन्हें वीज़ा छूट सुविधा का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। थाईलैंड से होकर गुजरने वाले- ट्रांजिट यात्रियों को भी अपने अंतिम गंतव्य के लिए आवश्यकतानुसार सभी जरूरी दस्तावेज और वीज़ा साथ रखना चाहिए।