अगस्त 13, 2024 8:44 पूर्वाह्न
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आरबीआई का एनबीएफसी को निर्देश— आपातकालीन स्थिति में जमाकर्ता को उसकी 100 प्रतिशत जमा राशि वापस करें
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिया है कि यदि जमाकर्ता चिकित्सा व्यय या प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थिति में अपना धन निकालना चाहता है, तो उसे पहले तीन महीनों के भीतर जमा राशि का 100 प्रतिशत वापस किया जाए। आरबीआई ने कहा कि ऐसी समयपूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई जमाकर्ता किसी अन्य कारण से निकासी चाहता है, तो एनबीएफसी बिना किसी ब्याज के जमा राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर सकता है। आरबीआई ने कहा कि मूल राशि का 50 प्रतिशत से अधि...