अक्टूबर 5, 2026 2:08 अपराह्न

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चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से किया इनकार

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली  याचिका पर अं‍तरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। यह याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। 
 
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने एसआईआर से जुड़े कई फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। पीठ ने कहा कि संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद न्‍यायालय देखेगा कि क्या किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। 
 
न्‍यायालय ने यह भी कहा कि वह सिर्फ़ अख़बारों की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफ़ा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। न्‍यायालय ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि फैसले ज़रूरी आम सहमति या बहुमत के बिना लिए गए थे तो उन फैसलों पर दोबारा विचार किया जा सकता है।