सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बैटरी चालित, हाइड्रोजन ईंधन आधारित और प्राकृतिक गैस चालित वाणिज्यिक वाहनों की अनुमत आयु में पांच वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के मसौदे का हिस्सा है।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय परमिट प्रक्रियाओं को सरल बनाना और डिजिटल प्रक्रियाओं के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने इस संबंध में 10 अगस्त को एक मसौदा अधिसूचना जारी की। मसौदे में लंबी अवधि के राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण, संशोधित अस्थायी पंजीकरण नियम और वाहन पोर्टल के अधिक उपयोग के प्रावधान शामिल हैं।
मसौदे में राष्ट्रीय परमिट धारकों को हर साल नवीनीकरण के बजाय पांच साल तक के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। मंत्रालय ने अधिसूचना के सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।