राष्ट्रीय हरित अधिकरण- एन जी टी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किये गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। एन जी टी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। हरित अधिकरण मानना है कि यह बदलाव मौजूदा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
News On AIR | अगस्त 23, 2026 5:05 अपराह्न
एनजीटी ने गंगा संरक्षण नियमों में बदलाव पर केंद्र से जवाब मांगा