गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी (संशोधन) नियम-2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम, 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समयसीमा और अपील तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले, 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य था।
News On AIR | जून 2, 2026 2:28 अपराह्न
गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी (संशोधन) नियम-2026 अधिसूचित किए, विदेशियों के लिए बदले नियम