अमरीका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रम्प प्रशासन के नवीनतम प्रयास को न्यायालय ने रोक दिया है। अमरीका के जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद अस्थायी राहत जारी की, कि नया आदेश अमरीका के संविधान का उल्लंघन करता है।
यह निर्णय 30 जून को अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के तुरंत बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प का प्रारंभिक 2025 का कार्यकारी आदेश 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो प्रवासी माता-पिता के अमरीका में जन्मे बच्चों को स्थायी नागरिकता की गारंटी देता है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के जवाब में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने 6 अगस्त को एक संशोधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे , जो विशेष रूप से अमरीका में पर्यटन के दौरान जन्मे बच्चों को लक्षित करता है और विदेशी सरकारी कर्मचारियों, प्रवासन में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को नागरिकता से वंचित करता है।