केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि यह जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज़्यादा पैसे देने के लिए कहा जाता था। यह कार्रवाई भारत में चल रहे कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की सेक्टर-वाइड जांच के बाद की गई है।
जांच के दौरान सीसीपीए ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम कन्फर्म शेमिंग जैसा था, जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और रेगुलेशन के लिए 2023 के दिशानिर्देंशों के तहत पहचाना गया डार्क पैटर्न है। इसमें उपभोक्ता को ज़्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होने पर राइड खोने का डर पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा कि रैपिडो के खिलाफ यह कार्रवाई सीसीपीए की राइड-हेलिंग और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म पर एडवांस-टिप और डार्क-पैटर्न प्रैक्टिस की बड़ी जांच का हिस्सा है।