अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के, कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
ट्रम्प बनाम बारबरा मामले में, न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैरकानूनी घोषित किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।
यह फैसला दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की किसी प्रमुख नीतिगत पहल को रोका है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीतियों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अमान्य घोषित किया था।