अक्टूबर 9, 2026 6:18 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने चार सड़क परिवहन डेटाबेस को चार सप्ताह में जोड़ने का दिया निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क दुर्घटना और बीमा से जुड़े चार डेटाबेस को चार सप्ताह के भीतर आपस में जोड़ने का निर्देश दिया है। इससे सड़क दुर्घटना के मुआवजे से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने और दुर्घटना, वाहन तथा बीमा संबंधी जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी।
 
न्यायालय ने राज्यों को दुर्घटनाओं से जुड़ा डेटा बिना देरी किए ई-डीएआर पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा है। इस व्यवस्था में हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होंगे। इससे दुर्घटना की सूचना समय पर बीमा कंपनियों तक पहुंच सकेगी।
 
केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशों के पालन की रिपोर्ट हलफनामे के जरिए जमा करनी होगी। न्यायालय ने पिछले आदेशों का पालन नहीं करने पर कुछ बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवमानना के नोटिस भी जारी किए हैं।
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