सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद, लापता या घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विदेश मंत्रालय को मृतकों के शवों का परिवार के सदस्यों से डीएनए मिलान का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय कथित तौर पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठगे जाने के बाद रूस की सेना में भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में शवों की वापसी, मुआवजे और प्रभावित परिवारों के लिए एक समन्वित तंत्र की मांग की गई है।
News On AIR | जुलाई 31, 2026 8:55 अपराह्न | Russia-Ukraine War
सर्वोच्च न्यायालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध प्रभावित भारतीयों के परिवारों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का दिया निर्देश