अक्टूबर 14, 2026 9:11 अपराह्न

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सरकार ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्‍वीकृति दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता-आधारित बोनस देने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2 हजार 9 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्‍येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्‍योहारों से पहले गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है।

प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। लगभग एक लाख 65 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।

वहीं, मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी। जिसके लिए कुल 53 हजार 428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें योजना और उप-योजनाओं का नाम बदलना, दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता मानदंड, कवरेज और सहायता दर में संशोधन करना और वृद्धजनों तथा विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं और परिवार लाभ योजना को यथावत जारी रखना भी शामिल है। 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कहलाएगी। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कहा जाएगा।
 
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना में दिव्यांगजनों के लिए मानक विकलांगता का मानदंड वर्तमान 80 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत विकलांगता पेंशन के लिए न्यूनतम आयु जन्म से होगी। उन्होंने बताया कि कुल 3 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को इसका  लाभ मिलेगा।
 
उन्होंने कहा कि वृद्धजनों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं और पारिवारिक लाभ योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। दिव्यांगजन पेंशन के तहत पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दर में परिवर्तन से संबंधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि बैंक एमएसएमई और नए उद्योगों के विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। बैंक के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी डाली जाएगी। श्री वैष्‍णव ने कहा कि पुनर्गठित बैंक में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम 34 प्रतिशत हिस्‍सेदारी बनाए रखेंगे।

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