मई 22, 2026 1:51 अपराह्न

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प्रेगाबालिन दवा औषधि नियम की अनुसूची एच1 में शामिल होगी : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची एच1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। इससे नियम मजबूत होगा और युवाओं में इसके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। यह दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्‍तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है।

मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से भंडारित और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार, प्रेगाबालिन की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक से जारी वैध पर्चे के आधार पर ही की जा सकती है।