दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने 14 सितम्बर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध ड्रोन या मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस), क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा-जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ब्रिक्स सम्मेलन इस महीने की 12 और 13 तारीख को आयोजित किया जाएगा।