राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 11 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
News On AIR | मई 22, 2026 3:03 अपराह्न
राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए