पंजाब में पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक हरचर सिंह भुल्लर के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर सहित राज्य के ग्यारह परिसरों में तलाशी ले रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की जा रही है।
निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केन्द्रीय अन्वेक्षण ब्यूरों और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज किए गए मूल अपराधों के आधार पर की जा रही है। यह आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिए के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग के आरोपों से संबंधित हैं।
प्रवर्तन विभाग ने बताया कि इन तलाशी का उद्देश्य अपराध से प्राप्त धनराशि का पता लगाना, अघोषित संपत्तियों की पहचान करना और धन शोधन से संबंधित सबूत जुटाना है।