केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने स्पाइसजेट लिमिटेड पर अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन पद्धतियां अपनाने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि उपभोक्ताओं को पहले से चुने गए चेकबॉक्स के ज़रिए स्वचालित रूप से स्पाइस क्लब लॉयल्टी प्रोग्राम में नामांकित किया जा रहा था। यह भी पाया कि प्रचार संदेश प्राप्त करने के उपभोक्ताओं की सहमति प्रदान करने वाला डिफ़ॉल्ट विकल्प पहले से चयनित था। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसी पद्धतियां उपभोक्ता स्वायत्तता का हनन और सूचित निर्णय लेने के अधिकार को कमजोर करती हैं।
कार्यवाही के दौरान स्पाइसजेट ने कहा कि यह समस्या एक तकनीकी त्रुटि के कारण हुई थी।