जुलाई 2, 2026 7:20 अपराह्न | coal sector | Ministry of Coal

printer

कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटन नियम, 2026 में संशोधन किया

कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को सुगम और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार पेश किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम, 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बांड के उपयोग को सक्षम बनाया है।

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित रूपरेखा के अंतर्गत कोयला खंड आवंटियों को अपने निष्‍पादन सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए निष्‍पादन बैंक गारंटी और बीमा गारंटी बांड में से किसी एक को चुनने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह ढांचा मौजूदा आवंटियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पहले से दी गई निष्पादन बैंक गारंटी को बीमा गारंटी बांड से बदलने सुविधा उपलब्‍ध होगी।

मंत्रालय का कहना है कि इस उपाय का उद्देश्य पारंपरिक बैंक गारंटी व्यवस्थाओं से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करना और कोयला खंड आवंटियों को खदान विकास और परिचालन गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सक्षम बनाना है।