जून 26, 2026 3:20 अपराह्न

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया दवा नियमों में संशोधन का मसौदा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ, आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा।हालांकि, जैविक दवाओं और रेडियोफार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60 प्रतिशत शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा।

मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है।