जून 12, 2026 11:28 पूर्वाह्न

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संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ता अब खुदरा विक्रेताओं से पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे

सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। 
 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। इसमें तेल विपणन कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं से इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।