भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही उपयोग करें।
प्राधिकरण ने बताया कि आयुष मंत्रालय ने निर्माताओं को केवल अश्वगंधा की जड़ों और उनके अर्क के उपयोग तक सीमित रहने के निर्देश दिए हैं। खाद्य नियामक निकाय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं सुरक्षा आयुक्तों को कड़ी निगरानी रखने और नियमों का पालन न करने की स्थिति में उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।