हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण के समय 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिल रही है।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने से प्रदूषण में कमी लाने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई कर छूट व्यवस्था का लाभ पात्र वाहन खरीदारों को सीधे मिल रहा है और इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने की उम्मीद है।