केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम-ए.एफ.एस.पी.ए. 1958 को पहली अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। इन 13 पुलिस थानों में इम्फाल, लांफेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नंबोल और काकचिंग शामिल हैं।
नगालैंड के नौ जिलों में भी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम बढ़ाया गया है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी शामिल हैं।
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम छह महीने के लिए बढ़ाया गया है।