बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स कॉर्प, गूगल एलएलसी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मानहानिकारक डीपफेक और एआई-जनरेटेड सामग्री के कथित प्रसार के संबंध में दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि कथित मानहानिकारक सामग्री महाराष्ट्र के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी। इससे न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
श्री गडकरी ने आरोप लगाया है कि एआई-जनरेटेड पोस्ट में उन्हें और उनके परिवार को इथेनॉल-मिश्रित ईंधन कार्यक्रम से होने वाले वित्तीय लाभ से गलत तरीके से जोड़ा गया है। उन्होंने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बताया है। श्री गडकरी ने ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए स्थायी आदेश की मांग की है।