फ़रवरी 8, 2026 2:44 अपराह्न

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हिमाचल प्रदेश में कल से लागू होगा सार्वजनिक परीक्षा-अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम-2025

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा-अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम-2025 कल से लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है। इस कानून के अंतर्गत, अब नकल, प्रश्न पत्र लीक, जालसाजी और परीक्षा संबंधी संगठित अपराधों के विरूद्ध कडी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या नकल में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष के कारावास के साथ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और उनके कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की गई है।

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