सितम्बर 20, 2025 6:06 अपराह्न

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उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण सुविधा शुरू की

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सोमवार से प्रभावी संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र-आईएनजीआरएम पोर्टल पर शुरू किया गया है।

 

इस श्रेणी में ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य प्रमुख उप-श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत दर्ज करने हेतु एक मात्र केन्‍द्र के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब टोल-फ्री नंबर 1915 या आईएनजीआरएम पोर्टल के माध्यम से सत्रह भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।