अमरीका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने जा रहा है। यह कदम दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमरीका की नागरिकता और आव्रजन सेवा-यूएससीआईएस ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित एक नए नियम में कहा है कि जो फॉर्म कम से कम 180 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा।
नए नियम के अंतर्गत आवेदकों को कम से कम 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उनके आव्रजन फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी स्थापित की जाएगी। इन परिवर्तनों से ग्रीन कार्ड आवेदन और नवीनीकरण, पारिवारिक आव्रजन याचिकाएं, नागरिकता आवेदन, शरण दावे, रोजगार प्राधिकरण और अस्थायी संरक्षित स्थिति आवेदनों सहित कई आव्रजन लाभ प्रभावित हो सकते हैं। आवेदकों को अब यूएससीआईएस ऑनलाइन खाते का उपयोग करना होगा। वे या तो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या सहायक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म की पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। यूएससीआईएस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आव्रजन आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और प्रशासनिक लागत कम करना है।