अगस्त 6, 2026 4:16 अपराह्न
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सरकार ने फर्जी आंकड़े देने वाले दवा आवेदकों पर प्रतिबंध के लिए कड़े नियम अधिसूचित किए
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने बताया कि यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में गलत आंकड़े देने, आवेदनों को रद्द करने और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान संशोधन का उद्देश्य इस तरह...