अगस्त 21, 2026 2:19 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तीन वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर एक वर्ष किया
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य तीन वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए जी मासीह और के विनोद चन्द्रन की पीठ ने पुन:समीक्षा को खारिज करते हुए दो-एक से यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बि...