अगस्त 13, 2026 6:15 पूर्वाह्न
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व सरकार के जारी सभी ओबीसी-ए और ओबीसी-बी प्रमाणपत्र रद्द किए
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी-ए और ओबीसी- बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मांथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खण्ड पीठ ने कहा कि ओबीसी-ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पूर्व प्रणाली के तहत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गयी है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ओबीसी वर्गीकर...