अक्टूबर 10, 2025 11:26 पूर्वाह्न
217
12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं: निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में शामिल मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इन पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग शत-प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि उसने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं ...