अगस्त 13, 2024 5:45 अपराह्न

views 41

कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर संदीप घोष को तत्काल स्वैच्छिक अवकाश पर भेजने का आदेश दिया

कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को आदेश दिया है कि वह डॉक्‍टर संदीप घोष को तत्‍काल स्वैच्छिक अवकाश पर जाने का निर्देश जारी करे। ऐसा करने पर असफल रहने पर न्‍यायालय अपना निर्देश देगा। न्‍यायालय ने आज दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया है। डॉक्टर संदीप घोष आर जी कर आयुर्विज्ञान कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कलकत्ता नेशनल आयुर्विज्ञान कॉलेज तथा अस्‍पताल के वर्तमान प्रिंसिपल हैं। मुख्‍य न्‍यायाधीश टी एस सिवागननम और न्‍यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने भी डॉक...