केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजनों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाएं, इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूर्व दिशानिर्देशों के तहत प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। इनमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित परीक्षाएं शामिल हैं।
विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जो दिव्यांगजन, इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं और स्वतंत्र रूप से परीक्षा देने के लिए प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरणों का उपयोग करने के इच्छुक हैं, उन्हें परीक्षा निकायों द्वारा पूर्व नियमों के तहत सुविधा प्रदान की जाए।
विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और परीक्षा निकायों से अनुरोध किया है कि वे इस स्पष्टीकरण का पालन करने के साथ ही, लागू दिशानिर्देशों की अधिसूचित समय-सीमा और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।