सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू की है। यह सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा तीन हज़ार मीट्रिक टन से घटाकर दो हज़ार मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार, खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा आठ मीट्रिक टन की गई है। मंत्रालय ने सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं भंडार पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को भंडार की स्थिति घोषित करने को कहा है। आगामी त्यौहारी मौसम से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू गेहूं भंडारण सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
Site Admin | अगस्त 26, 2025 6:21 अपराह्न
सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू की है