सितम्बर 21, 2025 4:22 अपराह्न

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सरकार ने उर्दू शब्दों पर प्रतिबंध संबंधी दावे को किया खारिज

सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कथित रूप से जारी उस नोटिस के दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि हिंदी समाचार चैनलों को अपने प्रसारण में अत्यधिक उर्दू शब्दों का प्रयोग न करने और भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।

 

प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को भ्रामक बताया है। इसने स्पष्ट किया है कि मंत्रालय ने चैनलों को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसने कहा कि मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल एक दर्शक की शिकायत संबंधित चैनलों को भेजी थी। सरकार ने नागरिकों से ऐसे भ्रामक दावों पर ध्यान न देने और सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है।

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