अगस्त 22, 2024 10:13 पूर्वाह्न

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असम: राज्‍य मंत्रिमण्‍डल ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम-1935 की नियमावली को निरस्‍त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

असम में राज्‍य मंत्रिमण्‍डल ने कल असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 की नियमावली को निरस्‍त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में विशेष स्थितियों में अल्‍प आयु में निकाह की अनुमति दी गई थी। राज्‍य मंत्रीमण्‍डल ने इस वर्ष आरम्‍भ में ही इस अधिनियम को समाप्‍त करने का फैसला किया था और कल की बैठक में अधिनियम को निरस्‍त करने के लिए विधेयक लाने की स्‍वीकृति दी गई।

मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा ने कहा कि मंत्रीमण्‍डल ने असम की बेटियों और बहनों को न्‍याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के विरुद्ध कदम उठाया है। नया विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्‍यमंत्री ने बताया कि मंत्रीमण्‍डल ने सी.एन.जी. पर मूल्‍य संवर्धित कर-वैट पांच प्रतिशत कम करने का फैसला किया है। मंत्रीमण्‍डल ने असम कैंसर चिकित्‍सा परियोजना के लिए असम कैंसर केयर फाउंडेशन को वर्ष 2024-25 में दो सौ करोड रुपये की वित्‍तीय सहायता की मंजूरी दी।

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