केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन राज्य मांय तीन नुवां आपराधिक कानूनां री एस.ओ.पी. अर एडवाइजरी री सौ फीसदी पालना करबा रा निर्देश दिया। श्री मोहन मंगलवार ने जयपुर मांय इण कानूनां री राज्य मांय क्रियान्विती री समीक्षा करी। ये तीन नुवां आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 है। केन्द्रीय गृह सचिव कह्या के पॉक्सो अर कम टेम री सज़ा वाळां मामला मांय 60 दिन अर जघन्य अपराधां मांय 90 दिन रे भीतर चार्ज शीट दाखिल करी जावे। केन्द्रीय गृह सचिव कह्या के सगळा पुलिस कामगारां, फारेंसिक, स्वास्थ्य अर शिक्षा कार्मियां ने इण कानूनां रा प्रावधानां रो प्रशिक्षण तैय मियाद मांय दिलाणो पक्को कर्यो जावे। बैठक मांय बतायो गयो के ई-अभियोजन मांय राज्य देशभर मांय पैली ठोर माथे रह्यो। राज्य रा 70 फीसदी पुलिस बल ने नुवां कानूनां बाबत् प्रशिक्षण दियो गयो है। बैठक मांय मुख्य सचिव सुधांश पंत अर पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू अर गृह विभाग रा न्यारा मुख्य सचिव आनंद कुमार भी भाग लिना।