केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त सत्र अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2019 में लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान पत्रकार के.एम. बशीर की मौत के मामले में आई.ए.एस. अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप हटा दिया गया था।
राज्य सरकार ने सत्र अदालत के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि दुर्घटना के समय श्रीराम वेंकटरमन नशे में थे। उन्होंने साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास में जानबूझकर जांच के लिए रक्त देने में देरी की।