कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन-ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में जमा राशियों को निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह अनुमति उन्हीं कर्मचारियों की दी जाएगी, जिनकी सेवा में छह महीने से कम का समय बाकी है। अबतक छः महीने से कम शेष सेवा अवधि वाले अंशदाताओं को केवल अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से राशि निकालने की अनुमति थी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कल ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में सिफारिश की गई कि जो कर्मचारी 34 साल से अधिक समय से पेंशन योजना में अंशदान कर रहे हैं उन्हें आनुपातिक पेंशन लाभ देने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएं। इससे पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति के लाभ तय किये जाते समय अधिक पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से छूट प्राप्त करने के मामलों में समान अंतरण राशि के निर्धारण का सुझाव दिया है। विनिमय व्यापार कोष में किए गए निवेश को भुनाने की नीति को भी बैठक में मंजूरी दी गई।