समुद्री माल ढुलाई विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के संबंध में मालवाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों को सम्बल प्रदान करना है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 1925 लगभग 100 साल पुराना है और इसमें जरूरी बदलाव आवश्यक है। यह विधेयक सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
Site Admin | अगस्त 9, 2024 2:01 अपराह्न
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में पेश किया समुद्री माल ढुलाई विधेयक समुद्री माल ढुलाई विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के संबंध में मालवाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों को सम्बल प्रदान करना है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 1925 लगभग 100 साल पुराना है और इसमें जरूरी बदलाव आवश्यक है। यह विधेयक सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

समुद्री माल ढुलाई विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल ढुलाई के संबंध में मालवाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों को सम्बल प्रदान करना है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 1925 लगभग 100 साल पुराना है और इसमें जरूरी बदलाव आवश्यक है। यह विधेयक सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।