सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि श्री केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने श्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 10 मई को जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और राहत देने से इंकार किये जाने के बाद केजरीवाल 2 जून को वापस जेल आ गये थे।
श्री केजरीवाल ने शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उनकी याचिका 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई। बाद में वे शीर्ष अदालत में चले गए जिसने 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।