स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के प्रयोजन से केंद्र सरकार एक समिति गठित करेगी। सरकार ने फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पक्षों की चिंता के बाद यह निर्णय लिया है। केंद्र ने इस विषय पर राज्यों से भी समिति को सुझाव देने का अनुरोध किया है।
केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के मामले में छह घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएं। सरकार ने यह भी कहा है कि निर्धारित समय-सीमा में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी।
केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद देशभर में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जारी की है।