जून 15, 2024 8:03 पूर्वाह्न | Refunds | UGC

printer

सभी निरस्‍त दाखिलों या माइग्रेशन के मामलों में 30 सितंबर तक पूरी फीस वापस करें उच्च शिक्षा संस्थान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्‍त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता-प्राप्त संस्थानों, सम-विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी।

सर्वाधिक पठित

सम्पूर्ण जानकारी

21/07/24 | 11:28 पूर्वाह्न

आज गुरू पूर्णिमा है